इनकम टैक्स विभाग इन लोगों को धड़ाधड़ भेज रहा नोटिस




आपके द्वारा उल्लेखित **"इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेजे जाने"** की स्थिति वर्तमान में कई लोगों के बीच चर्चा का विषय है। हाल के दिनों में, **आयकर विभाग (Income Tax Department)** ने **करदाताओं (Taxpayers)** को विभिन्न कारणों से नोटिस जारी किए हैं, खासकर जिनके रिटर्न में **असंगतियाँ (Discrepancies)** पाई गई हैं या जिन्होंने **आय के स्रोत (Source of Income)** पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किए हैं।  

### **संभावित कारण जिनकी वजह से नोटिस भेजे जा रहे हैं:**  

1. **मिसमैच इन TDS/26AS/AIS:**  

   - अगर आपके **फॉर्म 26AS** या **एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)** में दिखाई गई आय और आपके द्वारा दाखिल किए गए **ITR** में अंतर है, तो विभाग नोटिस भेज सकता है।  
   - **उदाहरण:** बैंक में जमा राशि, म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रांजैक्शन या हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन जो ITR में नहीं दिखाए गए।  

2. **नॉन-फाइलिंग ऑफ ITR:**  

   - जिन लोगों की आय **टैक्स थ्रेशोल्ड (₹2.5 लाख/₹3 लाख/₹5 लाख)** से अधिक है, लेकिन उन्होंने **ITR फाइल नहीं किया**, उन्हें नोटिस मिल सकता है।  


3. **अंडर-रिपोर्टेड इनकम:**  

   - अगर आपने **कम आय दिखाई** है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में **बड़े ट्रांजैक्शन** हुए हैं, तो IT डिपार्टमेंट जाँच कर सकता है।  


4. **हाई-वैल्यू डिडक्शन/एग्जेम्प्शन का दुरुपयोग:**  

   - बिना प्रूफ के **बड़े डिडक्शन (Section 80C, 80D, HRA आदि)** या **कैपिटल गेन छूट** का दावा करने पर नोटिस आ सकता है।  


5. **GST और इनकम टैक्स डाटा मिसमैच:**  

   - बिजनेस वाले लोगों के **GST रिटर्न** और **ITR** में अंतर होने पर भी नोटिस जारी होते हैं।  

### **क्या करें अगर नोटिस मिले?**  

- **पैनिक न करें**, नोटिस को ध्यान से पढ़ें।  
- **डिटेल चेक करें** कि कौन-सी असंगति बताई गई है।  
- **CA या टैक्स एक्सपर्ट** से सलाह लें और **जवाब दाखिल करें**।  
- अगर टैक्स बकाया है, तो **पेनाल्टी से बचने के लिए जल्दी भुगतान करें**।  

### **नोटिस की वैधता चेक करें:**  
कुछ **स्कैमर्स** फर्जी नोटिस भेजकर पैसे ऐंठते हैं। हमेशा **आधिकारिक पोर्टल (www.incometax.gov.in)** पर लॉग इन करके वेरिफाई करें।  

अगर आपको **कोई विशेष नोटिस मिला है** और आप उसका जवाब देना चाहते हैं, तो **कमेंट में डिटेल शेयर करें**, मैं सही गाइड करने की कोशिश करूँगा।  

⚠️ **ध्यान दें:** टैक्स नियम बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा **आधिकारिक सूत्रों** या **किसी CA** से सलाह लें।