राज्य के नीति- निदेसक सिद्धांत
भाग 4 –
(अनुच्च्चेद 36 से 51) में राज्य के नीति- निदेसक सिद्धांतो का प्रावधान किया गया है जिससे यह सुनिध्चित किया जा सके की राज्यों में उचित और सामान सामाजिक- आर्थिक व्यवस्था(एक कल्याणकारी राज्य) इस्थापित है|
अनुच्छेद 36-
सामाजिक ब्यवस्था की सुरक्षा और बचाव|
अनुच्छेद 37-
न्यायलय द्वारा प्रवार्र्त्नीय नहीं है किन्तु ईन्हे लागु करना राज्य का कर्त्तव्य है?
अनुच्छेद 38-
सामाजिक,आर्थिक और राजनितिक न्याय व्यवस्था
अनुच्छेद 39-
समान न्याय, सभी नागरिक के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्त्री तथा पुरुषो के लिए सामान कम के लिए समां वेतन सुनिश्चित करना अता धन का सामान वितरण|
अनुच्छेद 41-
लोगो के लिए ब्र्रोज्गरी,वृध्धावस्था और रुग्णावस्था आदि की स्थ्हीथी में कार्य करने के अवसर मजदूरी और जन-सहायता
अनुच्छेद 42-
कार्य करने की मानवीय दशाये और प्रस्तुति दौरान आराम
अनुच्छेद ४३-
आजीविका मजदूरी और जीकें की एक बेहतर स्टार का समर्थन तथा उथोगो के प्रबंधक में मजदूरो के लिए हिस्सा लेने के अधिकार का भी समर्थन|
अनुच्छेद 44 –
नागरिको के लिए एकसमान नागरिकता सहिता
अनुच्छेद 45 –
निशुल्क और अनिवार्या प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का सस्मार्थान ?
अनुच्छेद 46-
कमजोर वर्गों के शैक्षिक औउर आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक आन्याय से बचाना ?
अनुच्छेद 47
जन स्वास्थ्य में सुधर लाने के लिए पोषक आहर के स्टार में और जीबन स्टार में वृध्धि करने का प्रयास |
अनुच्छेद 48
कृषि और पशु पालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था |
अनुच्छेद 49
एतिहासिक रूचि और रास्टीय महत्वा के सभी स्मारकों को सुरक्षित रखना |
अनुच्छेद 50
कार्य पालिका ससे न्याय् पालिका का प्रथ्करण |’
अनुच्छेद 51
अंतर्रस्तीय शांति और सुरक्षा की अभि वृध्धि
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